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सीपीएस नीरज भारती को मिली जमानत, देशद्रोह के मामले में हुए थे गिरफ्तार

शिमला(ब्यूरो): देशद्रोह के मामले मे गिरफ्तार पूर्व सीपीएस नीरज भारती को फिलहाल जमानत मिल गई है। नीरज की जमानत याचिका पर सत्र न्यायाधीश शिमला की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। भारती को कोर्ट से 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है। पुलिस उन्हें पहले छोटा शिमला थाना और उसके बाद कैथू जेल ले गई, जहां पर सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

गौरतलव है कि देशद्रोह के मामले में नीरज भारती चार दिन के रिमांड पर थे। इससे पहले पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज सुबह उन्हें सीआईडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया गया था। सीआईडी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दूसरी तरफ, नीरज भारती ने अपने वकील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। दो बजे के बाद सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

गौरतलव है कि 20 जून को देशद्रोह सहित विभिन्न धाराओं में मुकद्दमा दर्ज होने के बाद 26 जून को पूर्व सीपीएस नीरज भारती को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सोशल मीडिया पर देश विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच सीआईडी शिमला ने नीरज भारती को गिरफ्तार किया था।

एडवोकेट नरेंद्र गुलेरिया ने एक शिकायत पत्र गुप्तचर विभाग को प्रेषित किया था, जिसमें आरोप लगाया कि नीरज भारत पुत्र चंद्र कुमार निवासी जवाली, जिला कांगड़ा ने सोशल मीडिया में जो संदेश डाले हैं, उनके माध्यम से उन्होंने सरकार के खिलाफ घृणा, तिरस्कार, अवमानना, वैमनस्य आदि का दुष्प्रचार करके देश के नागरिकों में घृणा देशद्रोह को फैलाने की कोशिश की है। इसके बाद ही भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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