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जन सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना प्रदान करने की सुविधा प्रदान करे – नरेन्द्र चौहान

हिमवंती मीडिया/रमेश कँवर(कुल्लू) 
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक प्रगतिशील अधिनियम है जिससे समाज में बड़ा बदलाव आया है। शासन व प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है साथ ही बहुत से लोगों को एक्ट के माध्यम से राहत भी मिल रही है। यह बात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र चौहान ने जिला परिषद सभागार कुल्लू में जन सूचना अधिकारियों व प्रथम अपील अधिकारियों के लिये आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही।
नरेन्द्र चौहान ने कहा कि समाज को आगे बढ़ने के लिये, विकसित होने के लिये ज्ञान जरूरी है और सूचना का अधिकार एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाता है और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का काम करता है। संस्थानों में कार्यशैली को मजबूत बनाने के लिये बाध्य करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नागरिक जागरूक होने की जरूरत है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये सूचना में पारदर्शिता का होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है।
अधिनियम की धारा 4-एक का उल्लेख करते हुए नरेन्द्र चौहान ने कहा कि सभी कार्यालयों को अपने रिकार्ड की सूची बनाकर सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए ताकि सूचना के अधिकार के तहत आवेदक को सुविधाजनक सूचना प्रदान की जा सके। अधिनियम के अंतर्गत संस्थान का विवरण, कार्य एवं कर्तव्यों का ब्यौरा, अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियां एवं दायित्व, अधिकारियों व कर्मचारियों की डायरेक्टरी, विभागीय योजनाओं का ब्यौरा सहित सभी कार्य जो आम जनमानस से जुड़े हों, को 120 दिनों के भीतर वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। उपनियम-2 के तहत जनता को नियमित अंतराल में इंटरनेट सहित विभिन्न माध्यमों से विभागीय कार्यों की सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यदि सूचना पोर्टल अथवा वैबसाइट पर उपलब्ध होगी तो आरटीआई आवेदनों में काफी कमी आएगी। लोगों को सूचना विभागीय पोर्टल से ही मिल जाएगी।
 आरटीआई पोर्टल को हर रोज देखना पीआईओ का काम है। उन्होंने कहा कि आरटीआई का छोटा सा सवाल नीति निर्धारण में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदन को एक राज्य से दूसरे राज्य के लिये हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

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