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राज्य में जेबीटी शिक्षकों के भर्ती एवम पदोन्नति नियमों से छेड़छाड़ बर्दास्त नही : एलिमेंटरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ

 हिमवंती मीडिया/शांति गौतम
एलिमेंटरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश की ऑनलाइन बैठक प्रदेशाध्यक्ष गुरदेव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्य कारिणी सहित लगभग 100 से अधिक संघ सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के उस फैसले पर चर्चा हुई जो “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद” (एनसीटीई) 28 जून 2018 की अधिसूचना को आधार बनाकर जेबीटी के नियमों को संशोधन बारे आदेश पारित हुए है। राज्य की भोगौलिक, आर्थिक और व्यवसायिक शिक्षा के अनुकूल नहीं है ।उन्होंने कहा की राज्य में बाहरवीं पास युवा जो आर्थिक व भोगौलिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, बह राज्य में डाइट के माध्यम से जेबीटी/ डी एल एड शिक्षा लेकर प्राथमिक स्तर पर अध्यापक नियुक्ति की योग्यता रखता है।अन्य राज्यों में भी जेबीटी/डी एल एड को ही प्राथमिक स्तर के लिए मान्य करार दिया है,।बी एड को माध्यमिक स्तर के लिए योग्य माना है।
राज्य में यदि जेबीटी नियमों से छेड़छाड़ की जायेगी तो राज्य में इस समय 40000 प्रशिक्षित जेबीटी के साथ साथ जिला के डाइट संस्थान व निजी शिक्षण संस्थानों का आस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए राज्य सरकार ने जो जेबीटी के हक में नीतिगत फैसला लिया है, उस पर अटल रहे और जेबीटी के भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों से छेड़ छाड़ न करते हुए वर्तमान भर्ती एवम् पदोन्नति नियमों से भर्तियां जारी रखे।

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