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सूचना अधिकार कार्यक्रम कार्यन्यवन को सरकार आवश्यक सेवा करें घोषित : फतेह चंद्र गुलेरिया

पावंटा(प्रेवि):- आरटीआई निदेशक फतेह चंद्र गुलेरिया ने कहा कि सूचना अधिकार कार्यक्रम कार्यन्यवन को सरकार आवश्यक सेवा घोषित करें, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित करने के बारे में उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश पारित कर चुका है। परंतु तत्पश्चात भी प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था का आरटीआई कार्यन्यवन में कोई आदेश न देना या स्पष्ट संकेत है कि आरटीआई को महत्वहीन अधिकार समझकर नागरिकों की अवहेलना की जा रही है, जबकि (CIC) इसे पहले ही कार्यान्वित कर चुका है तथा बहुत से उच्च न्यायालय भी ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन को सुचारू रूप से उच्चतम न्यायालय के आदेशों को आगे बढ़ा कर जनता को लाभान्वित कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार तथा(CIC) एवं सचिव (AR) प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध है कि आरटीआई कार्यन्यवन को आवश्यक सेवा समझा जाए तथा शीघ्र ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए।

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