चम्बा ( प्रे.वि )
राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी करके पूरे प्रदेश में च्यूइंगम व बबलगम इत्यादि की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। प्रदेश के कमिश्नर फूड सेफ्टी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ( स्वास्थ्य ) द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट- 2006 के तहत इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने कहा कि चंबा जिला में भी अब आगामी 30 जून तक च्यूइंगम और बबलगम इत्यादि की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार द्वारा यह फैसला कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर लिया गया है।
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