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हैंडपंपो की ड्रिलिंग से पहले भू-जल प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक

नाहन ( प्रे. वि )
हिमाचल प्रदेश को भू-जल अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा-3 के अतंगर्त अधिसूचित घोषित किया गया है जिसके तहत अब जिला सिरमौर में किसी प्रकार की औद्योगिक, वाणिज्य, सिंचाई या घरेलू उपयोग के लिये नलकूप, बोरवेल व एनर्जेटिक हैंडपंपों की ड्रिलिग से पहले हिमाचल प्रदेश भू-जल प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। यह जानकारी देते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीशाषी अभियन्ता मनदीप गुप्ता ने बताया कि भू-जल विकास प्रबन्धन विनियमन एंव नियन्त्रण अधिनियम-2005 के तहत जिला सिरमौर की मौजूदा भूजल अमूर्त संरचनाएं ( जमीन के अन्दर से पानी निकालने के लिए बनाई गई सभी व्यवस्थाएं ) जो अभी तक पंजीकृत नही की गई है अब उन्हे भी हिमाचल प्रदेश भू-जल प्राधिकरण के अंतगर्त पंजीकृत करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01702-222238 पर सम्पर्क कर सकते है।

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