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बिना पंजीकरण के नहीं चलेंगे न्यूज वेबसाइट सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पेश किया ब्रिटिश कालीन प्रेस पंजीकरण कानून की जगह नया बिल

दिल्ली ( प्रे.वि )
अब देश में कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से न्यूज वेबसाइट बनाकर उसका संचरण नहीं कर पाएगा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए ब्रिटिश कालीन कानून को बदलकर एक नया कानून लाने की तैयारी कर ली है। जिसके बाद न्यूज वेबसाइटों के लिए भी रजिस्ट्रार ( न्यूजपेपर ऑफ इंडिया ) के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नई बिल में डिजिटल प्लेटफार्म पर दिए जाने वाले समाचार के दायरे में इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर पर डिजिटाइज्ड फार्मेट में ट्रांसमीट होने में सक्षम हर समाचार को रखा गया है। इसमें लिखित,ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, सभी तरह के समाचार को शामिल माना गया है। मंत्रालय ने इस बिल का मसौदा सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और सभी हितधारकों को अलग 30 दिन में इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है।

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