in

उचित दरों पर मिलेंगे मास्क और हैंड सैनिटाइजर

मंडी ( प्रे.वि )-
जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकरु ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर मंडी जिला में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की बिक्री व मुनाफे को लेकर जरूरी आदेश जारी किए हैं। अब दवा विक्रेता हैंड सैनिटाइजर और मास्क तय मुनाफे से अधिक कीमत पर नहीं बेच पाएंगे। इससे लोगों को ये वस्तुएं उचित दरों पर मिल सकेंगी तथा उनकी जमाखोरी पर रोक लगेगी। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम, ओदश 1977 को मास्क (2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क ) व हैंड सैनिटाइजर के लिए 30 जून, 2020 तक के लिए फिर से बहाल किया है। इसी के दृष्टिगत मंडी जिले में भी आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के मुताबिक मास्क ( 2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क ) की थोक बिक्री पर लाभ सीमा पांच प्रतिशत और परचून बिक्री के लिए लाभ सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है। वहीं हैंड सैनिटाइजर की परचून बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य ( एमआरपी ) से अधिक नहीं होनी चाहिए।इसके अलावा थोक स्तर पर लेनदेन के लिए मास्क ( 2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क ) के लिए 1 हजार मास्क और हैंड सैनिटाइजर के लिए 10 हजार मिली लीटर की सीमा निर्धारित की गई है। सभी दवा विक्रेताओं को मास्क और हैंड सैनिटाइजर की रेट लिस्ट अपनी दुकानों के बाहर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसे लेकर जिला नियंत्रण एवं उनके विभाग के निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करते रहने को कहा गया है। विभाग पिछले दो दिन में जिला में ने 93 निरीक्षण किए हैं।

गर्मियों से पहले ही राजगढ़ में पेयजल समस्या होने लगी विकराल ( सामान्य रूप से जल आबंटन न होने से शहर में उत्पन्न हुई पेयजल समस्या )

कोरोना वायरस के चलते कोली समाज की बैठक स्थगित