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उपायुक्त सिरमौर ने दुकानों, ढाबों का औचक निरीक्षण कर जांची खाद्य सामाग्रियों की गुणवता ( उपायुक्त ने मौके पर काटे 30 हजार से अधिक के चालान )

नाहन ( प्रे.वि )-
उपायुक्त सिरमारै डा0 आर0के0 परूथी ने आज जिला नियंत्रक एवं खाद्य आपूर्ति मामले, पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य सुरक्षा विनियमन विभाग के अधिकारियों के साथ नाहन शहर व साथ लगते क्षेत्रों की विभिन्न दुकानों, कैफे, रेस्टोरेन्ट तथा ढाबों का औचक निरीक्षण किया जिसके तहत उन्होंने विभिन्न खाद्य सामाग्रियों की गुणवता की जांच कर 30 हजार से अधिक के चालान भी काटे। उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने बताया कि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण और संस्थागत लिटरिंग को रोकने के लिए खजुरना में लगभग 20 हजार से अधिक का चालान मौके पर ही किया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत विभिन्न दवा विक्रेता की दुकानों में सेनीटाइजर व फेस मास्क की उपलब्धता की जांच की गई। उन्हांने बताया कि इस समय जिला सिरमौर में सेनीटाइजर व फेस मास्क की उपलब्धता आवश्यकता से कम है लेकिन जल्द ही इसकी सप्लाई को बढाने के निर्देश दे दिए गए है और सभी जिला वासियों को फेस मास्क उपलब्ध करवाने के लिए नाहन जेल में महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और जल्द ही जेल प्रशासन फेस मास्क की कमी को भी पूरा करेगा। उन्हांने बताया कि खाद्य कारोबार में फुड सेफटी एक्ट के तहत खामिया पाई गई जिसमें मौके पर खुले में रखे ब्रेड पकौडे व गुदा हुआ आटा, रिफाइन्ड तेल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उपायुक्त ने चार दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2011 के अनुसूची भाग-1 के तहत मौके पर ही ज्ञापन दिया। उन्हांने बताया कि इन दुकानदारों को फूड सेफटी ऐन्ड सटेन्ड्रंड एक्ट के अनुभाग-32 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए है जिसके तहत दुकानदारों को 7 दिनों के भीतर सुधार के लिए समय दिया गया और सुधार न होने पर उनका चालान कर दिया जाएगा जिसकी अधिकतम जुर्माना राशी 1 लाख रूपये तक हो सकती है। उन्हांने बताया कि कई दुकानदारों के पास खाद्य सुरक्षा के लाईसेन्स भी मौके पर नही पाए गए। इस मौके पर उपायुक्त ने हिमाचल पर्यटन विकास विनियमन एक्ट-2002 के सेक्शन 35,39,49,50 तथा 60 के तहत तीन रेस्टोरेन्ट के 10 हजार का चालान भी मौके पर किया।

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