पूर्ण लॉकडाउन ना लगे इसके लिए पूर्ण रूप से आम जनता का सहयोग अति आवश्यक
पावंटा साहिब/प्रीति चौहान
जिला सिरमौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को दुकानें खोलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे और रविवार को बाजार बंद रहने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खोलने का समय सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक रखा गया है।
साथ ही सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जबकि शैक्षणिक, खेल , विवाह, मनोरंजन, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभाओं को 50% क्षमता के साथ अनुमति दी गई।
किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए सम्बन्धित उपमडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने सिरमौर में कोरोना संक्रमण बढ़ते मामलों के मध्यनजर रखते हुए जारी किए हैं।
आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें जैसे दूध,अंडा,ब्रेड, फल और सब्जियों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5 और शाम 6:30 बजे तक, और शनिवार और रविवार को सुबह 5 से शाम 5 बजे तक खुली रह सकेगी।
हालांकि मेडिकल शॉप , फार्मेसीयों और मोटर मैकेनिक व मरम्मत की दुकानों को सभी दिन चौबीसों घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते आम जनता का सहयोग अति आवश्यक है।
ताकि कोरोना महामारी को जल्द ही खत्म किया जा सके। और हिमाचल में पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो।