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नीरज भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

शिमला(मोक्ष शर्मा):- जिला काँगड़ा के ज्वाली के पूर्व विधायक और पूर्व कांग्रेस सरकार में सीपीएस नीरज भारती को आज आईपीसी की धारा 124A, 153A 504 और 505 के तहत दर्ज मामले में राजधानी शिमला स्थित सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला अधिवक्ता नरेंद्र गुलेरिया ने नीरज भारतीय खिलाफ दर्ज करवाया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने नीरज भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। नीरज भारती ने उक्त मामले में जमानत याचिका दायर की है। इस जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है जो कि दोपहर बाद तक होना संभव है।

आपको बता दें कि नीरज भारती अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार टिप्पणियों के चलते विवादों में घिरे रहते हैं। भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद नीरज भारती ने इस मामले पर टिप्पणी की थी। अधिवक्ता नरेंद्र गुलेरिया का कहना है कि नीरज भारती ने इस मामले में सरकार और सेना पर सवाल खड़े किए हैं जो कि देश के खिलाफ है। हालांकि नीरज भारती का इस मामले पर कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामान्य सवाल किए थे जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है।

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