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प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते ग्राम सभा द्वारा प्रदान की जाने वाली पात्र लोगों की अनुशंसा करने की शक्तियां सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को प्रदान की हैं

 

मंडी(लो.स.वि.):- सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत अब ग्राम पंचायतें पात्र लोगों की अनुशंसा कर सकेंगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते ग्राम सभा द्वारा प्रदान की जाने वाली पात्र लोगों की अनुशंसा करने की शक्तियां सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को प्रदान की हैं, ताकि लाभार्थियों को पैंशन का लाभ समय पर दिया जा सके।

यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी मंडी रमेश बंसल ने बताया कि सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि कोरोना महामारी के चलते ग्राम सभाओं के आयोजन न होने के कारण पात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पैंशन से वंचित न रहें। जब तक ग्राम सभाओं का आयोजन आरंभ नहीं होता तब तक ग्राम पंचायतें सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत पात्र लोगों की अनुशंसा कर सकेंगी।

उन्होंनें कहा कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन के नियमों के अनुसार 70 वर्ष एवं 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों एवं विधवाओं को ग्रामसभा प्रस्ताव की अनिवार्यता है, लेकिन कोराना महामारी के चलते ग्राम सभाओं का आयोजन न होने के कारण पात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पैंशन से वंचित रह रहे थे।

कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में सामान्य स्थिति की बहाली तक और इस संदर्भ में सरकार द्वारा ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए कोई आगामी दिशा निर्देशों तक, सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लोगों को ग्राम सभा द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुशंसा करने की शक्तियां सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को प्रदान ही हैं।

रमेश बंसल ने बताया कि मंडी जिला में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता एवं पैंशन श्रेणियों में कुल 104869 पैंशनधारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत प्रति त्रैमास लगभग 39 करोड़ रुपये एवं सालाना लगभग 156 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की जा रही है।

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