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‘न्यूनतम सीमा रेखा’ निवेश की आवश्यकता को‘प्रतिबद्ध निवेश’ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

 

शिमला(पीआईबी):- केन्द्रीय औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ेहुए प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को संशोधित किया है।तदनुसार, ‘न्यूनतम सीमा रेखा’ निवेश की आवश्यकता को प्रौद्योगिकी विकल्पों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए‘प्रतिबद्ध निवेश’ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो उत्पाद-दर-उत्पाद भिन्न होता है। औषध विभाग निम्नलिखित दो उत्पादन से जुड़ेहुए प्रोत्साहन योजनाओं के साथ आया है-

भारत में महत्वपूर्ण रूप से शुरू करने वाली सामग्री, दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ाहुआ प्रोत्साहन योजना चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन जुड़ाहुआ प्रोत्साहन योजना

दोनों योजनाओं को 20 मार्च 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग द्वारा 27 जुलाई 2020 को जारी किया गया था।

विस्तृत दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद, विभाग को औषध और चिकित्सा उपकरण बनाने वाले उद्योग से कई महत्वपूर्ण सुझाव और जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें इन दो योजनाओं में उद्योग जगत की प्रभावी भागीदारी को सक्षम करने बनाने हेतु कुछ संशोधन की मांग की गई।

इन योजनाओं के तहत गठित तकनीकी समितियों द्वारा सुझावों की जांच की गई। तकनीकी समितियों की सिफारिशों को उन योजनाओं की अधिकार प्राप्त समितियों के समक्ष रखा गया था जिनकी अध्यक्षता नीति आयोग केसीईओ द्वारा की गई। तकनीकी समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, अधिकार प्राप्त समितियों ने दोनों योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों के संशोधन को मंजूरी दे दी।

भारत में महत्वपूर्ण शुरू करने वाली सामग्री, दवा मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संशोधित दिशानिर्देशों में जो मुख्य परिवर्तन किया गया वो इस प्रकार हैं:

चयनित आवेदक द्वारा ‘प्रतिबद्ध निवेश’ के द्वारा‘न्यूनतम सीमा रेखा’ निवेश के मानदंडों का प्रतिस्थापन। यह परिवर्तन उत्पादन पूंजी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है क्योंकि उत्पादन के एक विशेष स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश की मात्रा प्रौद्योगिकी की पसंद पर निर्भर करती है और यह उत्पाद-दर-उत्पाद भी भिन्न होता है। योजना के तहत प्रोत्साहन के उद्देश्य से चयनित आवेदक द्वारा किए गए वास्तविक निवेश के सत्यापन का प्रावधान जारी है।

प्रावधान को समाप्त करना जो केवल घरेलू उत्पादों की बिक्री के लिए पात्र उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है, प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता के लिए, योजना को अन्य पीएलआई योजनाओं के अनुरूप लाना और बाजार विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।

10 उत्पादों- टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, पारा अमीनो फिनॉल (पीएपी), मेरोपेनेम, आर्टेसुनेट, लोसार्टन, टेल्मिसर्टन, एसाइक्लोविर, सिप्रोफ्लोक्सासिन और एस्पिरिन के लिए न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता में परिवर्तन। न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता योजना के तहत पात्रता मानदंड का एक हिस्सा है।

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