in

यू-टयूब चैनल से मिलेगी निःशुल्क कानूनी जानकारियां

मंडी(प्रे.वि):- कोविड-19 के चलते लोगों तक कानूनी जागरूकता शिविरों के माध्यम से सम्भव नहीं है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी लोगों को निःशुल्क कानूनी जानकारियां प्रदान करने के उददेश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यू-टयूब चैनल शुरू किया गया है। जिला मंडी में यू-टयूब चैनल का शुभारम्भ  जिला एवं सत्र न्यायधीश आर.के.शर्मा ने किया।
   

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण असलम बेग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति व कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने प्रत्येक जिला में यू-टयूब चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है।
   

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आज लोगों के पास जाकर उन्हें मुफत कानूनी सहायता की जानकारी देना तर्क संगत नहीं है। इसीलिए यू-टयूब चैनल आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मुफत कानूनी सहायता व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अन्य योजनाओं की जानकारी पहुंचाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। यू-टयूब चैनल पर कानूनी विशेषज्ञ भी समय-समय पर विभिन्न जानकारियां प्रदान करेंगे।
   

उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 15100 पर कॉल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 01905-224048, 230101, 01907-222173, 267469, 250733 और 01908-222373 पर फोन कर या जिला न्यायालय की वेबसाईट पर भी कानूनी सहायता बारे जानकारी हासिल की जा सकती है

राज्यपाल ने की किन्नौर की तीन महिला बॉक्सिंग खिलाड़ियों को 51 हजार रुपये प्रति खिलाड़ी देने की घोषणा

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने कोविड फंड में 6.51 लाख रुपये का अंशदान किया