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विकलांग व्यक्ति व गर्भवती महिला कर्मचारी करेंगे वर्कफ्राम होम-गौतम

हिमवंती मीडिया/नाहन 

सिरमौर में विकलांग व्यक्तियों व गर्भवती महिला कर्मचारीयों को कार्यालय उपस्थिति से छूट दी गई, लेकिन घर से कार्य करनेें के लिए उपस्थित रहेंगे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने कोविड-19 को लेकर जारी निर्देशों की निरन्तरता में आज जारी किये है।

यह आदेश जिला सिरमौर में तुरन्त प्रभाव सेलागु कर दिए गये है, जो कि आगामी 24 जनवरी 2022 प्रातः 6ः00 बजे तक लागु रहेंगे।

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