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28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित

हिमवंती मीडिया/चंबा 
जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (सी)135 के वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर मतदान वाले दिन शाम 6 बजे तक विधानसभा क्षेत्र भरमौर और इसके साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में  शराब की बिक्री  प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के तहत  2 नवंबर को मतगणना के दिन मतगणना केंद्र राजकीय मिलेनियम बहु तकनीकी संस्थान सरोल  के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है ।

जिला के सभी 92 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना- जिला निर्वाचन अधिकारी 

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