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प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करने में होगा सक्षम : गुलेरिया

हिमवंती मीडिया/पावंटा साहिब 

आरटीआई एक्टिविस्ट फेडरेशन अध्यक्ष एफ. सी. गुलेरिया की अध्यक्षता मे एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह सूचना दी गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने नागरिकों के पक्ष में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट-2011 द्वारा विशेषाधिकार प्रकिया के अंतर्गत नोटिफिकेशन संख्या pev(AR) बी(15)-1 (2010-Vol-1) दिनांक (19-10-2011)  के प्रावधानों अनुसार राज्यपाल के अनुमोदन से उपरोक्त नियमों की बैठक को कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि अब इन नियमों के अंतर्गत प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होगा परंतु उसे ऐसा करने से पहले इस बारे में अपने अभिलेख प्रयोजन विभाग के नामित अधिकारी का नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसके वांछित दस्तावेजों को सलंगन कर उनकी प्राप्ति की रसीद भी विभागीय कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही इस बारे में प्रार्थी को विभाग द्वारा समय सीमा सुनिश्चित कर कार्य निष्पादन की तिल्ली भी आवंटित की जाएगी और विभागीय कार्यालय इस तिथि के लिखित कर्तव्योनुसार ही अपने कार्य का निपटारा करेगा तथा इसकी जानकारी देंय समय अनुसार प्रार्थी को उपलब्ध करवाएगा और विभाग ऑनलाइन जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवायेगा।

अगर विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विभागीय उच्च अधिकारी एवं सूचना अधिकार आयोग के पास प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा।

 

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