in

80 वर्ष से अधिक और दिव्यांगजनों को मताधिकार के लिये पोस्टल वैलेट सुविधा – विकास शुक्ला

हिमवंती मीडिया/रमेश कँवर(कुल्लू) 

लोक सभा तथा विधान सभा के निर्वाचनों में वरिष्ठ मतदाताओं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये डाक मतपत्र यानी पोस्टल वैलेट की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये 23-कुल्लू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मतदाताओं जिनकी आयु पहली जनवरी 2022 को 80 साल या इससे अधिक हो गई है, के परिजनों से आग्रह किया गया है कि वे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाकर सूची में वरिष्ठ नागरिकों की आयु की पुष्टि कर लें।
एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि यदि किसी मतदाता की आयु गलत दर्ज है तो उसको समय रहते सही करवा लें। इसके लिये फार्म-8 में आवेदन करें और आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज जिसमें सही आयु दर्ज हो, संलग्न करें।
इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाताओं और उनके परिजनों से भी अपील की गई है कि वह समय रहते संबंधित मतदान केन्द्र में जाकर नाम की पुष्टि करवा लें। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वैकल्पिक मताधिकार की सुविधा का लाभ उठाने के लिये अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवा लें। उन्होंने कहा कि केवल वही दिव्यांग डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे जिनके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होगा।
एसडीएम ने कहा कि इसके अलावा फोटो युक्त मतदाता सूचियों में जिन मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं तथा आयु पहली जनवरी 2022 को 18 साल या इससे अधिक हो गई है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें ताकि आगामी निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सभी योग्य मतदाताओं के अपील की गई है कि वे संबंधित मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में जारकर अथवा ऑनलाईन नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाईन एप डाउनलोड कर फार्म-6 में आवेदन करें।

राज्य आपूर्ति निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित

योग के हिमाचल व हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे कदम