in

उपमंडल दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे कोई भी राजनीतिक या धार्मिक आयोजन – राम कुमार गौतम

हिमवंती मीडिया/नाहन

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु 06 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में आदेश जारी किये हैं, जिनके अनुसार जिला में कहीं भी कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि सम्बंधित उपमंडल दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। उपमंडल दण्डाधिकारी ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत या रद्द कर सकते हैं या प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे सकते हैं ताकि कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके।

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

एसडीएम स्तर पर पुनः कार्यशील होंगे नियंत्रण कक्ष – आशुतोष गर्ग

बसों में 50% से भी कम सवारियां कर रही सफर, कड़ाके की ठंड और बारिश भी हो सकता है कारण