हिमवंती मीडिया/(पवन तोमर)राजगढ
सिरमौर जिला के राजगढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत करगाणू में उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति राजगढ़ द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज एवं न्यायिक दण्डाधिकारी राजगढ़ रवि ने की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना व उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को आदर के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। देश के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार भी दिए हैं। उन्होंने लोगों को एनडीपीएस एक्ट और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बारे में जानकारी दी।
रवि ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान पात्र लोगों को समय पर कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके लिए न्यायालयों में फ्रंट ऑफिस खोले गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आपस में निपटने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के बजाय आपसी अथवा पंचायत स्तर पर या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत करगाणू के प्रधान विद्या नंद, उपप्रधान विक्रम, खंड समन्वयक महेंद्र कौशल, पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्यों सहित महिलाओं ने भाग लिया।