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जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए आदेश

हिमवंती मीडिया/चंबा

जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  आदेश जारी किए हैं । जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के प्रारंभिक संकेत व  ओमीक्रोन वैरीएंट  के  मामलों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश एसईसी कमेटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की ज़िला में अनुपालना  सुनिश्चित बनाने के लिए वर्तमान और आने वाली स्थिति के अनुरूप कोविड-19 का त्वरित और प्रभावी प्रबंधन किया जाना  आवश्यक हैं। आदेश  के अनुसार ज़िला  में नो मास्क नो सर्विस का यथावत  कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि  केवल मास्क पहने या मुह ढके  हुए व्यक्ति को ही सार्वजनिक परिवहन और किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्थापना में उपलब्ध सेवा के लिए अनुमति होगी । नियमों  के उल्लंघन की अवस्था में स्थापना को  एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।

 सभी  समाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक,राजनैतिक कार्यक्रम के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी  से ऑनलाइन  पंजीकरण करके अनुमति लेनी आवश्यक होगी। 18 वर्ष के अधिक आयु वाले लोगों को किसी भी सरकारी, सामाजिक या अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट( दोनों डोज) या 72 घंटे तक की नेगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट  साथ रखनी होगी।

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