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नालागढ़ उपमण्डल में सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आदेश

बीबीएन(कविता गौत्तम):-  जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल में कोविड-19 के दृष्टिगत कुछ क्षेत्रों को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी निर्देशों तथा उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के अनुरूप लिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल के खेड़ा गांव में हंसराज पटवारी की काॅलोनी/भवन जहां कोविड-19 रोगी पाया गया है, नालागढ़ स्थित आकाश अस्पताल, उप तहसील पंजेहरा के गांव कल्याणपुर में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास, अमरावती अपार्टमेन्ट बद्दी के समीप कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास नम्बर 14, बद्दी तहसील में बसन्ती बाग स्थित आवास नम्बर 137, बद्दी तहसील के गांव किशनपुरा में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास/भवन, बद्दी तहसील में गांव कुन्जाहल (बलियाना) में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास/भवन, बद्दी तहसील में भारतीय स्टेट बैंक के समीप सूरज माजरा लबाणा में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास/भवन, बद्दी तहसील में गांव डोगरांवाला में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास, गांव बद्दी में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास, बद्दी तहसील के गांव थाना में मैसर्ज प्रोसपेरिटी फार्मा का पूरा उद्योग परिसर तथा तहसील बद्दी के भुड गांव में डाॅ. रेड्डी फार्मा के पूरे उद् सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 
जिला दण्डाधिकारी ने उक्त सभी सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन की पूर्ण बाड़बन्दी के आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।

बीबीएनआईए द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार

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