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पंचायती राज नियम (निर्वाचन)1994 के नियम 3से 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की

चंबा(लो.स.वि.):– उपायुक्त विवेक भाटिया ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम (निर्वाचन)1994 के नियम 3से 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि विकास खंड चंबा, तीसा, पांगी, सलूणी, भरमौर, भटियात और मैहला के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों के वार्डों के नाम और परिसीमन के प्रस्ताव को  तैयार किया गया है ।

उपायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि परिसीमन के प्रस्ताव आम जनता के निरीक्षण के लिए संबंधित एसडीएम, खंड विकास अधिकारी और पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे । विकास खंड चंबा, तीसा, पांगी, सलूणी, भरमौर, भटियात के तहत परिसीमन प्रस्ताव के संदर्भ में आपत्तियों और सुझावों के लिए 7 अक्टूबर को संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा । विकासखंड  मैहला से संबंधित आपत्तियां और सुझाव 8 अक्टूबर को उप मंडल अधिकारी चंबा के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

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