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मंडी जिला प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सफल निष्पादन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने में जुटा है : ऋग्वेद ठाकुर

 

मंडी (लो.स.विवि): – मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बारे में सरगर्मियां तेजस्वी हैं। लोग ग्रामीण संसद का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह में हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के साथ जमा कराने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। 

बता दें, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उम्मीदवार 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सफल निष्पादन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने में जुटा है। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 6 जनवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक नाम वापिस लिया जा सकता है। 6 जनवरी को नाम वापिस लेने की समयावधि पूर्ण होने के उपरांत उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। 17,19 और 21 जनवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा।
नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज –
1. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है और निर्वाचन के लिए 21 वर्ष की आयु का दस्तावेज है।
2. नामांकन पत्र (प्ररूप -18)।
3. न वेतन प्रमाण पत्र (प्ररूप -18 क) जो पंचायत सचिव द्वारा जारी और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति पंचायत समिति सदस्यों के पद पर रहे हो उनके लिए न वेतन प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति और जो जिला परिषद सदस्यों के रूप में कार्यरत रहे हो उनके लिए सचिव जिला परिषद द्वारा जारी किया जाएगा।
4. शपथ पत्र (प्ररूप -19)।
5. नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र / घोषणा पत्र (अनुबन्ध-) जिसमें अभ्यर्थी अपने चरित्र के बारे में भी घोषणा करेंगे।
6. यदि कोई पद आरक्षित नहीं है तो उस आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र (विहित दस्तावेजारी जारी) अभयर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना दी जाएगी की परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलुस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविद -19 के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार – गाइडलाइनों का पूरा पालन आवश्यक होगा। ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

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