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अधिकारों का हनन होने पर लें मुफ्त कानूनी सहायता- बसन्त वर्मा

नाहन ( प्रे.वि )-
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य व अधिकार दोनों दिए गए हैं यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इसके लिए हमें न्यायालय में जाना चाहिए। आर्थिक अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर जिला में एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो लोगों को निःशुल्क कानून संबंधी सहायता प्रदान करता है। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाहन बसन्त वर्मा ने विकास खंड पांवटा के ग्राम पंचायत मुगलांवाला-करतारपुर में आयोजित एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर के दौरान दी। इस अवसर पर बसन्त वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा उन सभी जरुरतमंद लोगों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा गरीब परिवार व सामान्य वर्ग के लोगों को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने उपस्थित जन समूह को हिन्दु विवाह अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा भरण-पोषण कानून, माता-पिता व बच्चों के खर्चें तथा जमीनी व पैसे संबंधित लेन देन तथा हिस्सेदारी कानूनी की जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व अधिवक्ता विजय ने राजस्व व निशानदेही तथा घरेलू हिंसा के बारे लोगों को जागरूक किया।

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