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दवाइयों की दुकानों/स्टोर, चिकित्सा उपकरण तथा हैंड सैनिटाइजर/मास्क उत्पादन इकाइयों को खोलने की छूट

नाहन ( प्रे.वि )
जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा कोविड-19 लाकडाउन के तहत 20 अप्रैल तथा 21 अप्रैल 2020 को जारी किए गये आदेशों मे आंशिक सशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार जो समय अवधि 20 अप्रैल 2020 के आदेशों के मुताबिक विभिन्न श्रेणी की दुकानों के खोलने के लिए प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तय की गयी थी, वह अब दवाई की दुकानों/स्टोर, चिकित्सा उपकरण तथा हैंड सैनिटाइजर/ मास्क उत्पादन इकाइयों पर लागू नहीं होगी।

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