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दाहन में चबूतरा निर्माण के लिए हरिजन मिस्त्री को मना करने पर एफआईआर

राजगढ़ ( चौहान )-
दाहन में चबूतरा निर्माण के लिए हरिजन जाति के मिस्त्री को मना करने पर पुलिस थाना राजगढ़ में शलाणा निवासी भूपेन्द्र सिंह सपुत्र दलीप सिंह द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिसकी पुष्टि डीएसपी राजगढ़ भीष्म ठाकुर ने की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार भूपेन्द्र सिंह राजगढ़ में वैलि्ंडग की दुकान चलाता है ग्राम पंचायत दाहन द्वारा हरिजन बस्ती दाहन के लिये विधायक निधि से चबूतरा निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी। इस राशि से चबूतरे के चारों तरफ रेलिंग तथा गेट वेल्डिंग के जरिये लगाया जाना था। जिसके लिये ग्राम पंचायत दाहन द्वारा भूपेन्द्र सिंह को वेल्डिंग का सारा काम सौंपा गया था। रिपोर्ट के अनुसार भूपेंद्र सिंह द्वारा 24 जनवरी 2020 तक वेल्डिंग का सारा सामान और लोहा खरीद कर रख दिया था और अगले दिन 25 जनवरी को भूपेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ दाहन में चबूतरे की रेलिंग व गेट बनाने की तैयारी कर ली थी परंतु 24 जनवरी की शाम को चार बजकर छियासठ मिनट पर भूपेंद्र सिंह को दाहन निवासी शेर सिंह पुत्र भगत राम निवासी ने फोन किया और पूछा कि तुम्हारा मिस्त्री कौन सी जाति से संबध रखता है। जिस पर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वह स्वयं भी और मिस्त्री भी कोली जाति से सम्बन्ध रखता है। जिस पर शेर सिंह ने कहा कि हरिजन जाति के व्यक्ति मंदिर निर्माण का काम नही कर सकते हैं और उन्होने रेलिंग तथा गेट निर्माण करने से मना कर दिया तथा कहा कि इस कार्य के लिए किसी और मिस्त्री को लगाया जाएगा। पुलिस द्वारा उक्त मामले को देखते हुए एफआईआर नंबर 09/20 दिनांक 2 फरवरी 2020 को एसीएस/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और इस संवेदनशील मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

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