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लोकतंत्र प्रहरी सम्मान में प्रदान की जाएगी 11 हजार रूपए की मासिक सम्मान राशि

चंबा ( प्रेे.वि )-
हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान-2019 को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत पात्र आवेदकों को 11 हजार रुपए मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने आज बताया कि सम्मान राशि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी पात्र होंगे जिन्होंने प्रजातंत्र के अस्तिव को बचाने एवं जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से भाग लिया हो और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम व भारत रक्षा नियम के तहत 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक की आपातकाल अवधि के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों से बंदी रहे हों। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा जांच करके सम्मान राशि की पात्रता व अपात्रता के संबंध में अनुशंसा की जाएगी। विवेक भाटिया ने कहा कि उपायुक्त इस समिति के अध्यक्ष जबकि पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव होंगे। जिला के जेल अधीक्षक सदस्य के तौर पर रहेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी के लिए भी यह योजना लागू होगी। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी जो किसी अन्य राज्य से 11 हजार रूपए बतौर सम्मान राशि प्राप्त कर रहे हों, वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि के पात्र नहीं होंगे और यदि वे 11 हजार रूपये प्रतिमाह से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें बची हुई सम्मान राशि का प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अधिसूचना को लेकर जिले के सभी एसडीएम को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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