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पान मसाला, गुटखा व च्यूंगम खाने व बेचने पर बैन, थूकने पर मिलेगी सजा- आयुक्त नगर निगम

धर्मशाला ( प्रे.वि )
नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट, 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये नगर निगम क्षेत्र धर्मशाला के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। थूकने को प्रतिबंधित करने के साथ ही चबाए जाने वाला पान मसाला, गुटखा और च्यूंगम खाने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में शराब की बिक्री भी पूरी तरह से बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि थूकने से कोरोना का संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना होती है, ऐसे में थूकने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, सड़क तथा गलियों में थूकने वालों के खिलाफ 5 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि इन वस्तुओं की बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे।

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