हिमवंती मीडिया/रमेश कँवर(कुल्लू)
देश व प्रदेश के साथ जिला में बढ़ते ओमीक्राॅन वेरियंट के मामलों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धार 34 तथा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में कुछ बंदिशे लगाई गई हैं। जिला में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा जिसका प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। हालांकि आपात अथवा आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों अथवा व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध नहीं होगा।
जिला में सभी दुकानें, मण्डियां तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सांय 6.30 बजे तक की खुले रहेंगे। हालांकि दवाई की दुकानों अथवा फार्मेसीज पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश मे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों तथा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की उल्लंघना करता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन नियम के तहत कड़ी कारवाई की जाएगी। जिलाभर में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 24 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।