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वाहन चालक भी बरतें कोरोना के प्रति सावधानी

धर्मशाला ( प्रे.वि )
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ( कोविड-19 ) के प्रकोप के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने सरकारी निजी बसों, स्कूल बसों, टैक्सियों और अन्य वाहनों के मालिकों, सरकारी व निजी बस के वाहन चालकों व कंडक्टरों को कोरोना वायरस के बचाव के लिए सावधानियां बरतने के आदेश जारी किये हैं। प्रजापति ने सभी से आग्रह किया है कि महामारी को रोकने और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिगत इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बसों ,टैक्सियों वाहनों के सीट, दरवाजे, खिडकियां, सीट कवर व सीट हैंडल इत्यादि यात्रियों को ले जाने से पहले प्रभावी कीटाणुनाशकों से साफ किये जाएं। ड्राइवर/कंडक्टर द्वारा उपयोग के लिए बस/टैक्सी/वाहनों में शराब आधारित हैंडसैनिटाइजर साथ ले जाएं। बसों/टैक्सी/वाहनों के वाहन चालकों और कंडक्टरों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए सावधानियों उपायों के बारे में सचेत किया जाना चाहिए और उन्हें प्रत्येक चक्कर के दौरान यात्रियों को भी संवेदनशील बनाना चाहिए। यदि बसों/टैक्सियों/वाहनों के वाहन चालक कंडक्टर को किसी भी यात्री का कोविड-19 के लक्षण होने का संदेह है, तो उसकी तत्काल जानकारी 104 ( कॉल सेंटर ) या 1077 ( डीईओसी ) या जिला निगरानी अधिकारी राजेश कुमार सूद को 94180-64077 या 01892-222485 पर दी जा सकती है।

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