धर्मशाला ( प्रे.वि )
सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल, सिद्धपुर कर्म चंद भारती ने इस उपमंडल के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने बिजली के बिलों का समय पर भुÛगतान करें अन्यथा विद्युत कनेक्शन काट दिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि दोबारा विद्युत कनेक्शन जोड़ने के लिए बिल के साथ 250 रुप, घरेलू और 500 रुपये कमर्शियल उपभोक्ताओं से बसूल किए जायंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त एचटी और एलटी विद्युत लाइनों के नजदीक व नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण करना विद्युत एक्ट 2003 के सेक्शन 67 और 68 की अवहेलना है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसे में किसी के जान-माल को अगर नुक्सान होता है, तो अवहेलना करने वाले ही जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त विद्युत भार से अधिक लोड अगर पाया जाता है तो उन उपभोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना तथा बिजली काटने का प्रावधान है।
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